शनिवार, 31 जनवरी 2009

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 23 लाख रूपये से अधिक राशि वितरित

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 23 लाख रूपये से अधिक राशि वितरित

ग्वालियर, 30 जनवरी 09 / अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिले में 114 प्रकरणों में पीड़ित पक्ष के 175 सदस्यों को करीबन 26 लाख रूपये की राहत मंजूर की गई है । जिसमें करीबन 23 लाख रूपये की राहत वितरित की जा चुकी है ।

       आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के गत दिसम्बर माह के अन्त तक अनुसूचित जाति के 163 सदस्यों को लगभग 20 लाख रूपये की राशि अनुसूचित जाति एवं जन जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मंजूर की गई है । इसी अधिनियम के तहत अनुसूचित जन जाति के सात सदस्यों को करीबन दो लाख 94 हजार रूपये की राहत राशि मंजूर की गई है । उक्त अधिनियम के तहत हत्या के प्रकरणों में अनुसूचित जाति के छ: सदस्यों को नौ लाख रूपये व अनुसूचित जन जाति के एक सदस्य को डेढ़ लाख रूपये की राहत मुहैया कराई गई है । इसी तरह महिला उत्पीड़न के प्रकरणों में अनुसूचित जाति की छ: महिलाओं को सवा लाख व अनुसूचित जन जाति की चार महिलाओं को डेढ़ लाख रूपये की राहत राशि दी गई है । अपमान अभित्रास के प्रकरणों में अनुसूचित जाति के 148 सदस्यों को नौ लाख 25 व अनुसूचित जन जाति के दो सदस्यों को लगभग 44 हजार रूपये, गंभीर आघात के प्रकरणों में अनुसूचित जाति के दो सदस्यों को तीन लाख रूपये तथा भूमि पर कब्जा के प्रकरण में अनुसूचित जाति के एक सदस्य को 25 हजार रूपये की राहत राशि मुहैया कराई गई है ।

 

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