शनिवार, 31 जनवरी 2009

बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक सम्पन्न

बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक सम्पन्न

ग्वालियर, 30 जनवरी 09 / बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक कल यहाँ सहायक श्रमायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर श्री आर.के.जैन ने की । इस अवसर पर डी.एस.पी. हैडक्वाटर श्री एम.एल.मुजाल्दे, अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक श्री आर.बी.शुक्ला तथा समिति के सदस्य श्री धनसिंह जाटव भी उपस्थित थे ।

       बैठक में सहायक श्रमायुक्त श्री एच.सी.मिश्रा द्वारा उपस्थित सदस्यों को बंधक श्रमिक (प्रथा) समाप्ति अधिनियम के संबंध में जानकारी दी गई । उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति से बेगार लेना, न्यूनतम वेतन से कम वेतन पर काम लेना, गिरबी रखना और उसके आवागमन पर रोक लगाना बंधक श्रमिक चिन्हित करने की मुख्य पहचान है । अशासकीय सदस्य श्री जाटव द्वारा बैठक में आने के लिये सदस्यों को आने जाने का किराया एवं शासकीय डायरी देने की मांग की गई । इस संबंध में अपर कलेक्टर श्री जैन द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजने के निर्देश सहायक श्रमायुक्त को दिये गये । उन्होंने निर्देश दिये कि जिला एवं खण्डस्तरीय समितियों की बैठकें नियमित कराई जाय और जिले में बंधुआ श्रमिक पाये जाने पर तत्काल संबंधित दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई की जाय ।

      श्री जैन ने निर्देश दिये कि बाल श्रमिक प्रथा एक सामाजिक बुराई है और इसे समाप्त करने के आवश्यक उपाय किये जाय । उन्होंने कहा कि शासन भी बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन के लिये कटिबद्व है तथा 10 अक्टूबर 07 की अधिसूचना के द्वारा बाल श्रम नियोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है । सहायक श्रमायुक्त ने कहा कि श्रम विभाग बंधुआ श्रमिक एवं बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन के लिये न सिर्फ संवेदनशील है, अपितु सक्रिय भी है ।

 

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