रविवार, 15 फ़रवरी 2009

मुख्यमंत्री द्वारा सहकारिता पंचायत में की गई घोषणाओं का पालन

मुख्यमंत्री द्वारा सहकारिता पंचायत में की गई घोषणाओं का पालन

 

पांचवा वेतनमान मिलेगा : समिति कर्मियों के वेतन में वृद्वि होगी, सहकारिता एवं लोकस्वास्थय यांत्रिकी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय

भोपाल 14 फरवरी 09। सहकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को पांचवा वेतनमान एवं सहकारी साख समितियों के कर्मियों के वेतन में वृद्वि करने का महत्वपूर्ण फैसला राज्य शासन ने लिया है। सहकारिता एवं लोकस्वास्थय यांत्रिकी मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 सितंबर 2008 को सहकारिता पंचायत में जो घोषणाएं की थी उसके पालन में यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कल मंत्रालय में सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी।

सहकारिता मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जो वार्षिक वित्तीय लाभ में है उनके कर्मचारियों को पांचवा वेतनमान का लाभ दिया जाएगा इसी तरह जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारियों को भी पांचवे वेतनमान का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के कर्मचारियों को मंहगाई भत्तों का लाभ राज्य शासन द्वारा घोषित दिनांक से दिया जाएगा।

सहकारिता मंत्री ने बताया कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के संविदा पर नियुक्त सहायक समिति प्रबंधकों को ढ़ाई हजार रूपये न्यूनतम मासिक वेतन दिया जाएगा। अभी तक यहां वेतन निर्धारित नहीं था जिससे कई जगह सहायक समिति प्रबंधकों को वाजिब वेतन नहीं मिलता था। श्री बिसेन ने स्पष्ट किया कि जो सहकारी साख समिति 2500 से अधिक वेतन दे रही हैं वे पूर्ववत अपना वेतन रखें। यह सब वृद्वि ऐसी समितियों के लिए है जो 2500 से कम वेतन दे रही है। श्री बिसेन ने बताया कि प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के विक्रेता को 2000 रूपये एवं तुलावटी एवं चौकीदार को 1500 रूपये न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। श्री बिसेन ने बताया कि उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन अतिशीघ्र ही आदेश जारी कर रहा है।

सहकारिता मंत्री श्री बिसेन ने बताया कि विपणन संघ में संविदा पर नियुक्त क्षेत्र सहायकों को 4500 रू. प्रतिमाह और भृत्य एवं चौकीदार को 3750 रू. प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। श्री बिसेन ने बताया कि उपरोक्त सभी निर्णय 01 जनवरी 2009 से लागू होगें। उन्होंने बताया कि शेष विषयों तथा सेवा नियमों के संबंध में वैद्यानिक परीक्षण कराया जा रहा है जिसकी रिपोर्ट मिलते ही यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि सहकारी संस्था के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियाें को राज्य शासन के नियमों के अनुसार नियमित करने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री बिसेन ने कहा कि म.प्र. में सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता के क्षेत्र में पहली महत्वपूर्ण पहल की है। पहली बार सहकारिता से जुडे कर्मियों को बेहतर सेवा देने का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। इससे सहकारी क्षेत्र में काम करने का वातावरण बनेगा।

 

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