सोमवार, 23 मार्च 2009

लोकसभा निर्वाचन के अभ्यार्थियों/राजनैतिक दलों के विज्ञापन प्रदर्शन की दरें तय

लोकसभा निर्वाचन के अभ्यार्थियों/राजनैतिक दलों के विज्ञापन प्रदर्शन की दरें तय

ग्वालियर दिनांक 22.03.2009& कलेक्टर जिला- ग्वालियर के निर्देशानुसार आयुक्त नगर निगम ग्वालियर द्वारा दिनांक 21 मार्च 2009 को शहर के अधिकृत विज्ञापन एजेंसियों की बैठक आयोजित की। आयोजित बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा अधिकृत विज्ञापन एजेंसियों से सलाह उपरांत विभिन्न स्थानों पर अभ्यार्थियों, राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनों के लिये तीन चरण की अवधि के लिये चरणवार विज्ञापन की मानक दरों का निर्धारण्ा करने हेतु उपस्थित एजेंसियों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि नगर निगम ग्वालियर पूरे शहर को 10 विज्ञापन परिक्षेत्रों में विभाजित कर विज्ञापन परिक्षेत्रवार प्रतिमाह एडवरटाईजमेंट टैक्स की जो दर निर्धारित की गई है उस दर का ढाई गुना  2.5 गुना दर को राजनीतिक दलों के अभ्यार्थियों को विज्ञापन एजेंसियों को भुगतान हेतु मानक दर के रूप में निर्धारित किया जाये। तदानुसार निम्नानुसार मानक दरें प्रतिवर्गफुट के आधार पर निर्धारित की गई। परिक्षेत्र क्र. 1 जिसमें बस स्टेण्ड तिराहा से रेल्वे कॉलोनी बाउण्ड्री, पिन्टोपार्क, दीनदयालनगर तिराहा, महाराजपुरानाका इत्यादि शामिल है की दरें 10/- प्रति वर्गफुट प्रतिमाह निर्धारित की गई है। विज्ञापन परिक्षेत्र क्र. 2 में गोले का मंदिर, सात न0 चौराहे से गर्ल्स स्कूल मुरार, बारादरी एस.एल.पी. कॉलेज तथा सात न0 चौराहे से पिन्टो पार्क तक की दरें 7.50/- प्रति वर्गफुट प्रतिमाह रखी गई है।

       परिक्षेत्र क्र. 3 मुरार कुम्हरपुरा से तोमर बिल्डिंग होते आकाशवाणी तिराहे तक मेला से पंचशील नगर, एम0आई0टी0एस0 तिराहे तक मेला रोड, एल.एप.आई.पी. के पीछे होते हुये गांध्ीा रोड तक 7.50 प्रति वर्गफुट रखी गई है। परिक्षेत्र क्र. 4 एवं 5 में आकाशवाणी तिराहे तक होटल रीजेन्सी वाली पट्टी, बस स्टेण्ड से रेल्वे स्टेडियम, यूनिवर्सिटी तिराहे से साड़ा कार्यालय सिटीसेन्टर रोड, सिटीसेन्टर मुख्य मार्ग, न्यू हाईकोर्ट से सिटीसेन्टर चौराहा, हुरावली मार्ग तक की दरें 10/- रू. प्रति वर्गफुट प्रतिमाह रखी गई है। परिक्षेत्र क्र. 6 आर.टी.ओ. ऑफिस रोड, बसंत बिहार, कॉलोनी होते ए.जी. ऑफिस पुल, माधवनगर साईंस कॉलेज, चेतकपुरी, सांईस कॉलेज, विक्की फैक्ट्री 6.25 पैसे प्रति वर्गफुट प्रति माह । इसी प्रकार परिक्षेत्र क्र. 7 में गुरूध्दारा से गेंदघर रोड शामिल करते मोती तबेला से नदी गेट, छप्पर वाला पुल, शिन्दे की छावनी, नौगजा रोड, भारत टॉकीज, जिन्सी रोड न 1, 2, हुजरात पुल, रॉक्सी टॉकीज, स्काउट गेट, लक्कड़खाना महलगेट से इंदरगंज, अचलेश्वर मंदिर के रोड के होर्डिगों की दरें 7.50 प्रति वर्गफुट प्रति  ाह रखी गई है। कर्नल साहब की ढयोड़ी, जेल रोड ए.बी रोड तिराहे तक, पागल खाना, कोटेश्वर, सागरताल होते हुये, पुरानी छावनी नाके तक की दरें 5/- रू. प्रति वर्गुफुट, इसी प्रकार परिक्षेत्र क्र. 9 में फूलबाग से खेरापति रोड होते हुये ग्वालियर फोर्ट रोड, पड़ाव से लक्ष्मणपुरा, गांधीनगर, हजीरा, आई.टी.आई., की दरें 5/- रू. प्रति वर्गफुट प्रति माह रखी गई है। परिक्षेत्र क्र. 10 मेंं रॉक्सी पुल से महावीर मार्ग, कमलाराजा अस्पताल होते हुये के.आर.जी. कॉलेज गेट तक, जैन पेट्रोलपम्प होते हुये ईदगाह हनुमान टॉकीज, पदमा विद्यालय से कस्तूरबा चौक, कम्पू, माढरे की माता, बस स्टेण्ड, कटोराताल रोड से 6/- रू. प्रति वर्गफुट प्रति माह रखी गई है।

       नगर निगम ग्वालियर की विज्ञापन शाखा में उक्त परिक्षेत्रों में सूचीबध्द होर्डिंगों की सूची टाउन हॉल, महाराज बाड़ा स्थत कार्यालय पर राजनैतिक दलों/अभ्यार्थियों के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी तथा इन्हें सूचीबध्द होर्डिंगों के लिये आवेदन लिये जाकर अनापत्ति/आवंटन संबंधी अनुमति जारी की जावेगी।

       नगर निगम ग्वालियर द्वारा राजनैतिक दल/अभ्यार्थी के पक्ष में जारी की गई अनापत्ति के आधार पर उन्हें आवंटित होर्डिंग के लिये संबंधित विज्ञापन एजेंसी को उपयोग मानक दर अनुसार शुल्क भुगतान कर स्वयं का राजनैतिक प्रचार फ्लेक्स लगाकर कर सकेगा/सकेंगे। उपरोक्त उल्लेखित मानक दर एक माह (30 दिवस) के लिये हैं, इसके आधार पर प्रति की मानक दर की गणना की जा सकेगी।

       नगर निगम ग्वालियर द्वारा प्रदाय की गई अनापत्ति एवं आवंटन संबंधी अनुमति के बाद यदि कोई विज्ञापन एजेंसी संबंधित राजनैतिक दल/अभ्यार्थी को होर्डिंग प्रचार/प्रसार हेतु उपलब्ध नहीं कराती है तो नगर निगम उक्त मानक दर के आधार पर शुल्क जमा कराकर संबंधित को प्रचार हेतु होर्डिंग उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

       राजनैतिक दल/अभ्यार्थी तथा विज्ञापन एजेंसियों कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के उक्त आदेश एवं भारत निर्वाचन द्वारा इस विषय पर जारी निर्देशों का पालन करने हेतु जिम्मेदार होंगे।

 

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