शनिवार, 25 अप्रैल 2009

बाल विवाह रोकने के लिये कलेक्टर ने की जनता से अपील , बाल विवाह कराने वाले व्यक्तियों को दो वर्ष की जेल

बाल विवाह रोकने के लिये कलेक्टर ने की जनता से अपील , बाल विवाह कराने वाले व्यक्तियों को दो वर्ष की जेल

अथवा एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान

ग्वालियर 24 अप्रैल 09। कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जनता से अपील की है कि वे बाल विवाह रोकने में प्रशासन की मदद करें। बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई है। समाज में इस कुप्रथा का स्वरूप बहुत की भयावह है। शादी के सीजन में विशेषकर अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह की संभावना ज्यादा रहती है। अत: इस पर अंकुश लगाने के लिये जिला प्रशासन ने कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की अध्यक्षता में चार दल गठित किये हैं।

       श्री त्रिपाठी ने बताया कि बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 की धारा 9,10 और 11 के तहत बाल विवाह कराने और उसमें सहयोग देने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था को दो वर्ष की जेल अथवा एक लाख रूपये तक का जुर्माना किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, बौध्दिक और शैक्षिक विकास के लिये यह जरूरी है कि लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष होने के उपरांत ही विवाह किया जाये। लड़कियों के सर्वांगीण विकास के लिये 18  वर्ष की उम्र मे माँ बनना उचित नहीं है। वे शारीरिक और मानसिक रूप से मातृत्व का भार संभालने के लिये सक्षम नहीं रहतीं हैं

      श्री त्रिपाठी ने बताया कि बाल विवाह को रोकना और इसे हतोत्साहित करना हर समझदार और कानूनप्रिय व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। समाज में व्याप्त इस बुराई को हमें समूल समाप्त करना होगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई बाल विवाह होता है तो उसकी सूचना वे समीपस्थ एस डी एम. तहसीलदार या नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस या क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी को दें तथा इसकी सूचना जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के दूरभाष क्रमांक 0751-2446217 पर जानकारी दी जा सकती है।

      कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने आगामी 27 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह को रोकने के लिये शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारियों के चार दल गठित किये हैं। दल क्रमांक एक में मुरार क्षेत्र के लिये सिटी मजिस्ट्रेट श्री के. एस. सोलंकी, सी. एस. पी. श्री राजेश दंडौतिया, प रियोजना अधिकारी श्री रामकुमार तिवारी को शामिल किया गया है। दल क्रमांक दो- ग्वालियर परिक्षेत्र के लिये सिटी मजिस्ट्रेट श्री नियाज अहमद खाँ, सी. एस. पी. श्री राजेश मिश्रा, महिला अनुरक्षण गृह की व्यवस्थापिका श्रीमती उपासना राय को शामिल किया गया है। दल क्रमांक 3 लश्कर क्षेत्र के लिये सिटी मजिस्ट्रेट श्री राजेश बाथम, सी. एस. पी. श्री अमित सक्सेना , परियोजना अधिकारी श्री मनोज खरे को शामिल किया गया है। दल क्रमांक 4 झाँसी परिक्षेत्र के लिये सिटी मजिस्ट्रेट श्री आदित्य सिंह तोमर, सी. एस. पी. श्री प्रणय नागवंशी, अधीक्षिका नारीनिकेतन श्रीमती रेखा अग्रवाल को दल में शामिल कर राजस्व अधिकारियों को दल का प्रभारी बनाया गया है।

 

कोई टिप्पणी नहीं: