शुक्रवार, 22 मई 2009

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना संबंधी लोक अदालत 23 एवं 24 मई को

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना संबंधी लोक अदालत 23 एवं 24 मई को

हमें खेद है मुरैना में चल रही भरी बिजली कटोती (18 घण्‍टे और शेष समय वोल्‍टेज फ्लक्‍चुयेशन के कारण यह समाचार समय पर प्रकाशित नहीं किये जा सके )

 

ग्वालियर 21 मई 09। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा के मार्गदर्शन में ग्रामीण श्रमिकों एवं क्रियान्वयन ऐजेन्सी के मध्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाली समस्याओं जैसे देरी से मजदूरी का भुगतान होना या मजदूरी का भुगतान न होना आदि का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया जायेगा। इस संबंध में जागृति हेतु जिला न्यायाधीश श्री ए के. मिश्रा के मार्गदर्शन में 23 मई 2009 शनिवार को दोपहर 12 बजे से विधिक साक्षरता जाग्रति शिविर का आयोजन जनपद पंचायत सभागार मुरार में किया जा रहा है। 23 मई एवं 24 मई 09 को प्राप्त होने वाले विवादों का निराकरण 24 मई को जनपद पंचायत सभागार मुरार में आयोजित लोक अदालत में किया जायेगा। विधिक साक्षरता जागृति शिविर हेतु एक टीम का गठन किया गया है। जिसमें न्यायिक अधिकारी श्री ए के. जैन, श्री बी एस. निमोरिया, श्री मनीष श्रीवास्तव एडवोकेट, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , श्रीमती हेमलता भदौरिया पार्षद, श्री परसुराम गुप्ता, श्रीमती ममता शर्मा सदस्य हैं।

      अत: जिन ग्रामीण श्रमिकों को राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना से संबंधित कोई समस्या हो तो वे नि:शुल्क आवेदन पत्र 23 मई 09 एवं 24 मई 09 को आयोजन स्थल से प्राप्त कर प्रस्तुत कर सकते हैं।

 

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