गुरुवार, 25 जून 2009

एक मुश्त बकाया जमा करने पर विलंबित ब्याज में 50 से 100 प्रतिशत की छूट

एक मुश्त बकाया जमा करने पर विलंबित ब्याज में 50 से 100 प्रतिशत की छूट

हाउसिंग बोर्ड में 29-30 को शिविर

खेद सूचना

यह समाचार विलम्‍ब से प्रकाशित हुआ इसका हमें खेद है कि मुरैना म.प्र. में चल रही पिछले एक माह से बिजली कटोती विगत चार पाँच दिन से पूरे दिन और रात की बिजली कटोती में बदल जाने के कारण समाचार अद्यतन नहीं हो पा रहा है । फेलुअर विद्युत व्यवस्था सही होने पर पूर्ववत अद्यतन किया जा सकेगा । अभी शहर मुरैना में हर दिन सुबह 6 बजे से देर रात 3 बजे तक बिजली कटौती चल रही है । घण्टे दो घण्टे के लिये बिजली मिल पा रही है । जिसमें समाचार अद्यतन संभव नहीं है ।

ग्वालियर 24 जून 09। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मण्डल ने भाड़ाक्रय की किश्तों को समय पर जमा न करने के कारण लगने वाले विलम्बित अवधि के ब्याज से ई डब्ल्यू. एस एल आय जी. एवं एम आय जी. भवनों के हितग्राहियों को 100 प्रतिशत की छूट की अवधि 31 अगस्त, 2009 तक इस शर्त पर बढ़ा दी है कि हितग्राही  संपूर्ण बकाया राशि का एक मुश्त भुगतान करेंगे। उच्च आय वर्ग के हितग्राहियों को भी विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट इसी शर्त पर दी जा रही है हालांकि  इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2009 निर्धारित है।

      ऐसे हितग्राहियो जिन्होंने भाडाक्रय योजनान्तर्गत आवंटित भवन की समय पर किश्तें जमा नहीं की हैं जिससे उक्त भवन पर विलंबित ब्याज लगाया गया है निर्धारित दिंनाक तक एक मुश्त राशि एक बार में जमा कर ब्याज में छूट का लाभ ले सकते हैं। ग्वालियर में हाउसिंग बोर्ड के महाराजा कॉम्पलेक्स, दीनदयाल नगर स्थित कार्यालय में 29 एवं 30 जून 2009 को शिविर का आयोजन भी किया गया है। साथ ही राशि जमा कराने व्यक्तिगत रूप से सूचना पत्र भी जारी किये जा रहे हैं। निर्धारित अवधि में राशि जमा न करने की स्थिति में भवन रिक्त कराने हेतु प्रकरण न्यायालय सक्षम प्राधिकारी, एम पी हाउसिंग बोर्ड, ग्वालियर में दर्ज किया जायेगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व हितग्राही का होगा। हितग्राहियों से योजना का लाभ लेने की अपील की गई है।

 

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