गुरुवार, 30 जुलाई 2009

पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना , आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त

पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना , आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त

ग्वालियर 29 जुलाई 09। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों से भारत सरकार की पिछड़ा वर्ग पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

दरअसल, इस योजना का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 11 से पी-एच. डी. तक शासकीय या अशासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, इंस्टीटयूट, तकनीकी एवं व्यवसायिक (आई टी आई. या आई टी सी.) पाठयक्रमों (औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था, औद्यौगिक प्रशिक्षण केन्द्र जो एन सी व्ही टी. से मान्यता प्राप्त हो) तक तथा वे तकनीकी कोर्स जो मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन छात्रों को शिक्षा जारी रखने हेतु छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक मदद दी जाना है। प्रदेश के विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने के लिये यह छात्रवृत्ति दी जायेगी। यह छात्रवृत्ति कक्षा 11 से पी-एच. डी. तक शासकीय या अशासकीय मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, इंस्टीटयूट, तकनीकी एवं व्यवसायिक (आई टी आई. या आई टी सी.) पाठयक्रमों (औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था/ औद्यौगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जो एन. सी. व्ही. टी. से मान्यता प्राप्त हो) तक तथा वे तकनीकी कोर्स जो मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन छात्र-छात्राओं को शिक्षा जारी रखने हेतु छात्रवृत्ति मान्यता प्राप्त शासकीय या अशासकीय संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को दी जायेगी।

छात्रवृत्ति के लिये विद्यार्थियों को पिछली कक्षा की परीक्षा (कक्षा एक को छोड़कर) में कम से कम 50 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। साथ ही इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किसी अन्य छात्रवृत्ति या शिष्यवृत्ति को प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। छात्रवृत्ति हेतु छात्र के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से एक लाख से अधिक नहीं होना चाहिये। छात्रवृत्ति के लिये चयन प्रक्रिया में प्राप्तांकों के स्थान पर न्यूनतम आय सीमा के छात्रों को वरीयता दी जायेगी।

कुल छात्रवृत्तियों में से 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिये आरक्षित हैं। छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में छात्रवृत्तियां विद्यार्थियों को उनकी छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी तथा एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी।

 

 

 

छात्रवृत्ति की दरें-

क्रमांक

विवरण

 

छात्रावासी

 

गैर छात्रावासी

 

1.                     

प्रवेश शुल्क कक्षा 6 से 10

 

वास्तविक शुल्क परंतु रूपये 500/- वार्षिक से अधिक न हो

 

वास्तविक शुल्क परंतु रूपये 500/- वार्षिक से अधिक न हो

 

2.                    

शिक्षण शुल्क कक्षा 6 से 10

 

वास्तविक शुल्क परंतु रूपये 350/- प्रतिमाह से अधिक न हो

 

वास्तविक शुल्क परंतु रूपये 350/- प्रतिमाह से अधिक न हो

 

3

 

निर्वाह भत्ता (एक शिक्षण सत्र में 10 माह से अधिक नहीं)

(1)                कक्षा 1 से 5,

(2)               कक्षा 6 से 10 तक

(1)                कुछ नहीं

(2)               वास्तविक व्यय परंतु रूपये 600/- प्रतिमाह से अधिक नहीं

(1)                        रूपये 100 प्रतिमाह

 

 

(2)                       रूपये 100 प्रतिमाह

 

       वे विद्यार्थी जिन्हें पूर्व वर्षों में छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, वे अपनी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित आवेदन पत्र में अपनी शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रमुख या प्राचार्य से अग्रेषित कराकर अपने जिले के सहायक आयुक्त या जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण कार्यालय में 16 अगस्त 09 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। छात्र का नवीनीकरण इस शर्त पर किया जायेगा कि उसने विगत परीक्षा 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों।

       वे विद्यार्थी, जो प्रथमवार इस छात्रवृत्ति के लिये आवेदन कर रहे हैं, वे अपना आवेदन पत्र निर्धारित आवेदन पत्र में ही अपनी शैक्षणिक संस्था के संस्था प्रमुख या प्राचार्य से अग्रेषित कराकर अपने जिले के सहायक आयुक्त या जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण कार्यालय में 16 अगस्त 09 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ विगत कक्षा उत्तीर्ण करते समय की प्रमाण पत्र, अंकसूची, मूल निवासी पत्र, जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन नहीं किये जाने तथा आवेदन पत्र की प्रत्येक कंडिकाओं की जानकारी पूर्ण नहीं देने एवं चाहे गये प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

       आयुक्त पिछड़ा वर्ग कल्याण श्री जब्बार ढांकवाला ने प्रदेश के  विद्यार्थियों से शासन की छात्रवृत्ति योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की है।

       आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप आयुक्त पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्यापण की वेबसाइट www.mp.gov.in/bcwelfare से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

 

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