रविवार, 24 जनवरी 2010

लोक अदालत के द्वारा पीड़ित पक्षकारों को 19 लाख 57 हजार अतिरिक्त क्षतिधन मिला

लोक अदालत के द्वारा पीड़ित पक्षकारों को 19 लाख 57 हजार अतिरिक्त क्षतिधन मिला

ग्वालियर 23 जनवरी 1023 जनवरी को हाईकोर्ट ग्वालियर में इस वर्ष की प्रथम लोक अदालत का मीडिएशन हॉल में आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में न्यायमूर्ति श्री एस एस. द्विवेदी एवं श्री एम सी. जैन सीनियर एडवोकेट की बैंच द्वारा न्यू इंडिया एश्योंरेंस के तथा न्यायमूर्ति श्री एस सी. शर्मा एवं श्री के बी. चतुर्वेदी सीनियर एडवोकेट की बैंच द्वारा यूनाइटेड इंडिया के एवं अन्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया गया।

      प्रिंसीपल रजिस्ट्रार श्री बी डी. राठी ने बताया है कि उक्त लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम के 30, सिविल-एक एवं रिट पिटीशन-एक इस प्रकार कुल 32 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें पीड़ित पक्षकारों को राशि 19 लाख 57 हजार 8 सौ रूपये अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई। एक प्रकरण जिसमें कि 09 नवम्बर 2005 को सन्तोष गौड टेम्पो मे बैठकर अपने घर रायरू जा रहा था, कि उतरते समय वाहन क्रमांक एम पी. 0-06 ई-1108 ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह गिरपड़ा और उसके वायें पैर के ऊपर से वाहन के निकलने से पैर की हड्डियां टूट गईं और वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। स्थायी अपंगता पैर में आ जाने से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर द्वारा दिलाये गये क्षतिधन की राशि में हाईकोर्ट की लोक अदालत द्वारा एक लाख 25 हजार रूपये की वृध्दि की गई। इसी प्रकार एक अन्य प्रकरण में भी अपीलान्ट बीरपाल सिंह को 02 जून 2006 को हुई दुर्घटना के प्रकरण में उसे दिलाये गये क्षतिधन की राशि में लोक अदालत ने 02 लाख रूपये की वृध्दि की।

      इस अवसर पर न्यू इंडिया एश्योंरेंस के मण्डल प्रबंधक श्री जी एस. बजाज, यूनाइटेड इंडिया के मण्डल प्रबंधक श्री सी बी. सिंह, बीमा कंपनी तथा क्लेमेंट्स के अधिवक्ता तथा पक्षकारगण उपस्थित थे।

 

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