बुधवार, 24 फ़रवरी 2010

उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति संस्था पुरस्कृत होगी

उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति संस्था पुरस्कृत होगी 

आवेदन 5 मार्च तक आमंत्रित

ग्वालियर 21 फरवरी 2010/  उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता सगठनों एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य शासन द्वारा राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार दिये जाते है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को प्रदान किये जाते है।

       सहायक कलेक्टर सुश्री छवि भारद्वाज ने बताया कि इन पुरस्कारों के लिये ऐसे संगठन एवं व्यक्तियों का चयन कलेण्डर वर्ष  1 जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर 2009 तक की अवधि में हासिल उपलब्धियों के आधार पर किया जावेगा। इस वर्ष भी राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों को चुना जावेगा जो उपभोक्ता क्रेन्दित संरक्षण में सक्रिय रूप से जुडे है। आदिवासी एवं पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत संगठनों को प्राथमिकता दी जावेगी। राज्य एवं संभाग स्तर पर तीन- तीन पुरस्कार मय प्रशस्ति पत्र के प्रदान किये जावेगें।

       प्रदेश स्तर पर प्रथम 15 हजार रूपये, द्वितीय 10 हजार रूपये तथा तृतीय  पुरस्कार 5 हजार रूपये का होगा। संभाग स्तर पर प्रथम 3 हजार, द्वितीय 2 हजार तथा तृतीय एक हजार रूपये का  पुरस्कार  मय प्रशस्ति पत्र के रहेगा।

       आवेदन करने वाले उपभोक्ता संगठनों को समिति पंजीयन अधिनियम 1960 या ऐसे किसी कानून के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। पुरस्कार  हेतु चयन में यह ध्यान रखा जावेगा कि व्यक्ति अथवा संस्था पिछले तीन वर्षो से उपभोक्ता संरक्षण में सक्रिय है या नही तथा गैर राजनैतिक होना चाहिये।

       राज्य एवं संभाग स्तरीय  पुरस्कार हेतु आवेदक व्यक्ति संस्थाये अपने आवेदन पत्र दिनांक 5 मार्च 2010 तक कलेक्टर कार्यालय ग्वालियर में प्रस्तुत कर सकते है। राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु इच्छुक व्यक्ति संस्था आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति सीधे खाद्य संचालनालय को प्रस्तुत कर सकते है। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जावेगे।

 

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