रविवार, 25 अप्रैल 2010

पीड़ित पक्षकारों को 12 लाख 20 हजार का अतिरिक्त क्षतिधन मिला

पीड़ित पक्षकारों को 12 लाख 20 हजार का अतिरिक्त क्षतिधन मिला

ग्वालियर 24 अप्रैल 10। म प्र. उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित की जा रही लोक अदालतों की श्रंखला में उच्च न्यायालय पीठ ग्वालियर के मीडिऐशन हॉल में आज लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में न्यायमूर्ति श्री ए के. श्रीवास्तव प्रशासनिक न्यायाधिपति तथा श्री के बी. चतुर्वेदी सीनियर एडवोकेट की पीठ के द्वारा नेशनल इन्योरेंश कम्पनी से संबंधित क्लेम प्रकरणों सहित अन्य मामलों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया गया।

       प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं सचिव श्री बी डी. राठी ने बताया कि लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्लेम के 14 एवं फौजदारी अपील का एक प्रकरण सहित कुल 15 प्रकरणों का निराकरण हुआ, जिसमें पीड़ित पक्षकारों को 12 लाख 20 हजार रूपये की राशि अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त हुई। एक प्रकरण जिसमें कि आवेदक अशोक बाथम 21 अगस्त 2007 की शाम को अपनी टी व्ही एस. सुजकी से गोला का मंदिर से चार शहर के नाके की तरफ जा रहा था कि ऑटो रिक्शा क्रमांक एम पी जीरो-07-टी - 5007 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और आवेदक के वाहन में टक्कर मार दी, जिससे वह गिर पड़ा और उसे गम्भीर चोटें आईं। इस दुर्घटना से आवेदक के दाहिने पैर एवं हाथ मे स्थायी अपंगता आ गई। आवेदक को प्राप्त क्षतिधन में हाईकोर्ट की लोक अदालत द्वारा 50 हजार रूपये की अतिरिक्त वृध्दि की गई।

       इस अवसर पर नेशनल इन्योरेंस कम्पनी के अधिकारीगण, पक्षकारगण, अधिवक्तागण एवं उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के सचिव श्री आर व्ही. शर्मा आदि उपस्थित थे।

 

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