रविवार, 25 अप्रैल 2010

आर टी ओ. कार्यालय में अस्त्र-शस्त्र प्रतिबंधित

आर टी ओ. कार्यालय में  अस्त्र-शस्त्र प्रतिबंधित

ग्वालियर 24 अप्रैल 10। कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी  द्वारा आर. टी. ओ. कार्यालय परिसर में अस्त्र-शस्त्र लाना-ले जाना प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर द्वारा यह आदेश लोकहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किया गया है। यह आदेश आगामी एक वर्ष के लिये प्रभावी रहेगा।

       कलेक्टर श्री त्रिपाठी द्वारा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की मांग पर लोकहित में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में अस्त्र-शस्त्र लाना ले जाना प्रतिबंधित किया गया है। शासकीय कार्यालय में हथियार बंद लोगों के आने जाने तथा अस्त्र शस्त्र के माध्यम से शासकीय कर्मियों पर अनैतिक दवाब डालने की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंधात्मक आदेश से न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीयर् कत्तव्य पालन के समय डयूटी पर लगाये गये सुरक्षा बलों एवं अर्ध्द सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/ अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस कर्मियों एवं अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों तथा किसी धार्मिक कानून एवम परम्परा के अन्तर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किये जाने वाले व्यक्तियों पर, प्रभावशील नहीं होगा। उक्तादेश का उल्लंघन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवम आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

 

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