बुधवार, 5 मई 2010

मुरार विकासखण्ड की 7 ग्राम पंचायतों में जल परिवहन की अनुमति

मुरार विकासखण्ड की 7 ग्राम पंचायतों में जल परिवहन की अनुमति

ग्वालियर 04 मई 10। मुरार विकासखण्ड की 7 ग्राम पंचायतों में पेयजल परिवहन की अनुमति जिला पंचायत द्वारा दी गई है। पेयजल परिवहन की यह अनुमति 15 जून 2010 तक की अवधि के लिये प्रदान की गई है।

       जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनोद शर्मा ने बताया कि जनपद पंचायत मुरार की ग्राम पंचायत उदयपुर, जग्गूपुरा, बंहागीखुर्द, अर्रोली, सुनारपुरामाफी, गड़रौली व रौरा में पेयजल परिवहन की स्वीकृति आदेश जारी कर संबंधित सरपंच ग्राम पंचायत को पेयजल परिवहन की लांग बुक संधारित करने व परिवहन देयक के फोटोग्राफ्स सहित निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश दिये गये हैं। पेयजल स्त्रोत की दूरी संबधित गांव से डेढ़ किलो मीटर से अधिक होने पर ही यह स्कीकृति मान्य होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पेयजल स्त्रोत मालिक को पृथक से कोई धनराशि प्रदाय नहीं की जावेगी। परिवहन हेतु गत वर्ष की दरें ही मान्य होगी तथा पेयजल परिवहन समस्त ग्रामवासियों को समान रूप में वितरण करना होगा।

 

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