बुधवार, 26 मई 2010

मिलावटखोरों के खिलाफ शंखनाद, ग्वालियर जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ हुईं कठोर कार्रवाई

मिलावटखोरों के खिलाफ शंखनाद, ग्वालियर जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ हुईं कठोर कार्रवाई

ग्वालियर 25 मई 10। ग्वालियर जिले में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण (मिलावट) पर कड़ाई से अंकुश लगाने की मुहिम सतत रूप से जारी है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप मिलावटखोरों से सख्ती से निपटने के लिये जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में जिला प्रशासन से मिलावटखोरों के खिलाफ यह शंखनाद बीते दो वर्ष पूर्व किया था। तब से अब तक जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ कई गंभीर और ठोस कार्रवाईं की गईं हैं। मसलन नकली देशी घी के कारोबार से जुड़े 8 कारोबारियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। इसी तरह घी के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत जेल भेजने की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही बीते दो वर्ष के दौरान विभिन्न फर्मों से घी दूध से बने खाद्य पदार्थों तथा अन्य खाद्य पदार्थों के 470 सेम्पल लेकर लेबोरेटरी में जाँच कराई गई है। जाँच में 120 सेम्पल अमानक पाये गये हैं। जिन फर्मों के सेम्पल अमानक पाये गये हैं, उनके संचालकों आदि के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन प्रस्तुत किये गये हैं।

       जिला प्रशासन द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ की गई कठोर कार्रवाई को आम जनता का व्यापक समर्थन भी मिला है। इस कार्रवाई से त्रस्त होकर कुछ मिलावटखोरों ने अपने कारोबार के ठिकाने ग्वालियर से अन्यत्र स्थापित कर लिये हैं। इस आशय की शिकायत मिलने पर कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों को अर्ध्द शासकीय पत्र लिखकर इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। ग्वालियर कलेक्टर ने खासकर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद व आगरा तथा राजस्थान के धौलपुर जिले के कलेक्टर को पत्र लिखे हैं।

दूषित पदार्थों को नष्ट करने की मुहिम आज भी जारी रही

       गर्मी के मौसम में दूषित एवं बासी खाद्य पदार्थों के सेवन से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के मद्देनजर जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा जारी  किये गये प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सोमवार से शुरू हुई मुहिम जिले में आज भी जारी रही। इस कड़ी में आज जिले के भितरवार कस्बे में मिठाइयों  व अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई। भितरवार के अनुविभागीय दण्डाधिकारी  श्री शिवराज वर्मा ने बताया कि भितरवार की विभिन्न दुकानों से 125 किलोग्राम मावा जप्त कर नष्ट किया गया। इसी तरह विभिन्न जूस भण्डारों से करीबन 2 क्विंटल सड़े गले फल जप्त कर नष्ट किये गये। उल्लेखनीय है बीते रोज ग्वालियर नगर की प्रतिष्ठित मिठाइयों की बड़ी-बड़ी दुकानों समेत डेयरी, मीट दुकानों इत्यादि की कुल 28 दुकानों पर जिला कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी के निर्देशन में गये अधिकारियों के दलों ने छापामार कार्रवाई कर करीबन छ: क्विंटल दूषित मावा इत्यादि खाद्य पदार्थ जप्त कर नष्ट किये गये। इस कार्रवाई के दौरान घरेलू गैस के 24 सिलेण्डर भी जप्त कर संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई। नगर के जिन प्रतिष्ठानों व दुकानों पर छापामार कार्रवाई की गई उनमें वृजवासी मिष्ठान सराफा बाजार, ग्वालियर ग्लोरी स्वीट्स व बर्फवाला मिष्ठान भण्डार ओल्ड हाईकोर्ट, मिठास सनातन धर्म मंदिर, अचलेश्वर मंदिर के समीप स्थित मिठाई दुकान, शानौ-शौकत व वृजवासी मिष्ठान भण्डार शिंदे की छावनी, डबल हाथरस व लकी स्वीट्स, बंगाली स्वीट्स व भारतीय डेयरी थाटीपुर चौराहा, हलवाई खाना मुरार तथा स्टेशन बजरिया क्षेत्र में स्थित दुकानें शामिल हैं।

 

जाँच में लिये गये 470 में से 120 सेम्पल अमानक

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिले में बीते दो वर्ष के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 470 नमूने जाँच में लिये गये। इन नमूनों में घी के 110, बिस्किट व तेल इत्यादि खाद्य पदार्थों के 356, मावा के 29, दूध के 19 नमूने शामिल हैं। लेबोरेटरी जांच में घी के 56, अन्य खाद्य पदार्थों के 57 व मावा का एक नमूना अमानक पाया गया है। जांच के लिये भेजे गये कुल नमूनों में से 57 की जांच रिपोर्ट आना शेष है। जिन सेम्पल की  जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है उनमें से 120 नमूने अमानक पाये गये हैं। इसके अलावा विभिन्न आइसक्रीम फैक्ट्रियों से 15 नमूने लेकर भोपाल में जांच के लिये भेजे गये हैं।

 

 

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