बुधवार, 28 जुलाई 2010

राज्य महिला आयोग की बैंच में की गई 44 प्रकरणों की सुनवाई

राज्य महिला आयोग की बैंच में की गई 44 प्रकरणों की सुनवाई

ग्वालियर 27 जुलाई 10/ मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णकांता तोमर एवं  सदस्य डॉ. श्रीमती कमला वाडिवा ने आज गाँधी रोड सर्किट हाउस पर बैंच के माध्यम से आयोग में दर्ज प्रकरणों की सुनवाई की। बैंच में सुनवाई के लिये कुल 44 प्रकरण रखे गये। इनमें घरेलू हिंसा के ग्यारह, दहेज प्रताड़ना के नौ, आत्महत्या के तीन, दहेज हत्या के 5, कार्यालय प्रताड़ना के चार, अपहरण के तीन तथा नौ अन्य प्रकरण शामिल हैं।

       बैंच में रखे गये कुल 44 प्रकरणों में से 34 प्रकरणों में ओवदक व आवेदिका उपस्थित हुये। प्रकरणों के संबंध में बैंच द्वारा निर्णय लिये गये। श्रीमती सत्या गुप्ता पत्नी श्री राहुल गुप्ता द्वारा पति एवं परिवार वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। आवेदिका द्वारा शिकायत में कहा गया कि उसके पति द्वारा मारपीट की जाती है एवं पैसों के लिये परेशान किया जाता है। प्रकरण के संबंध में बैंच द्वारा प्रकरण घरेलू हिंसा के तहत तत्काल दर्ज कराने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार श्रीमती रामरती द्वारा अपनी पुत्रबधू रेणु चौहान के विरूध्द पति के अपहरण की रिपोर्ट आयोग में दर्ज कराई गई। आयोग द्वारा प्रकरण की जांच की गई तथा शिकायत झूठी पाई गई।

       श्रीमती ज्योति भदौरिया द्वारा आयोग में अपने पति श्री अनिल सिंह भदौरिया की शिकायत की गई कि उनके पति उन्हें साथ में नहीं रख रहे हैं। आयोग ने इस प्रकरण में अनावेदक को भोपाल बैंच में बुलाने के लिये निर्देशित किया। इसी प्रकार औरैया उ प्र. निवासी गौरी सिंह द्वारा अपने पति संजीव कुमार के विरूध्द आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई। बैंच द्वारा आवेदिका के पिता से दूरभाष पर तत्काल संपर्क कर प्रकरण का निराकरण किया गया। बैंच द्वारा 44 प्रकरणों में से 24 प्रकरण नस्तीबध्द किये गये। आयोग की सुनवाई के दौरान महिला बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक श्री सुरेश तोमर, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सीमा शर्मा, परियोजना अधिकारी श्री शालीन शर्मा एवं एस डी ओ पी. श्री रामलखन सिंह भी उपस्थित थे।

 

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