सोमवार, 27 फ़रवरी 2017

शासकीय योजनाओं में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में चंदेरी के जनपद सीईओ डी.के. श्रीवास्तव निलंबित

शासकीय योजनाओं में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के आरोप में


चंदेरी के जनपद सीईओ डी.के. श्रीवास्तव निलंबित
ग्वालियर | 27-फरवरी-2017
 
    ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में की जा रही लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोप में अशोकनगर जिले की जनपद पंचायत चंदेरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डी.के. श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। यह निलंबन ग्वालियर संभाग के कमिश्नर श्री शिवनारायण रूपला द्वारा कलेक्टर अशोकनगर के अर्द्धशासकीय पत्र पर किया गया है।
    कलेक्टर अशोकनगर द्वारा भेजे गए अशासकीय पत्र में उल्लेख किया गया था कि चंदेरी जनपद सीईओ द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं में रूचि नहीं ली जा रही है। लक्ष्य के अनुरूप उनकी प्रगति अत्यंत न्यूनतम परिलक्षित हुई है। वरिष्ठ स्तर पर निर्देश देने के बाबजूद भी श्रीवास्तव की कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। इनके द्वारा योजनाओं के बारे में निगेटिव वार्तालाब की जाती है। बार-बार वरिष्ठ स्तर से निर्देश दिए जाने के बाबजूद इनके द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति किए जाने में अपेक्षित तत्परता नहीं दिखाई गई है और न ही ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित रूप से संवेदनशीलता बरती गई है। इन सभी आरोपों में सीईओ श्रीवास्तव को नोटिस भी दिया गया किंतु श्रीवास्तव ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही निर्देशों को गंभीरता से लिया। यह सभी कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
    कमिश्नर ग्वालियर श्री रूपला ने उक्त प्रस्ताव पर सीईओ डी.के. श्रीवास्तव के खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय जिला पंचायत अशोकनगर किया है।

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